नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के लिहाज से आदेश दिया है कि देशभर की अदालतों में अब लीगल साइज पेपर की बजाय ए4 साइज पेपर पर काम होगा। साथ ही ए4 साइज पेपर पर सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ काम होगा।
अक्टूबर 2019 में कानून पढ़ने वाले तीन छात्रों अभिनव सिंह, आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अंग्रेजों के समय से चली आ रही प्रथा को खत्म करने की गुजारिश की थी। इन छात्रों ने अपने पत्र में लिखा था कि केस दायर करते समय लीगल साइज पेपर की जगह ए4 पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया था कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी कोर्ट में ए4 साइज के पेपर का ही इस्तेमाल होता है।(हि.स.)
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