जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह लॉक करने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जयपुर सहित 11 जिलों के जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। जयपुर जोधपुर, कोटा, अजमेर अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर पाली और नागौर जिला मुख्यालय में धारा 144 रहेगी। यहां 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया। केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों की शामिल होने की छूट रहेगी। लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को कोई परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देनी हो तो राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार 21 सितंबर से शुरू होगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है।
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