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CM तो बन गईं, लेकिन दिल्ली में ये 5 चीजें नहीं कर पाएंगी रेखा गुप्ता

 


1. पुलिस पर कंट्रोल नहीं

दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं है। इसे लेकर दिल्ली मुख्यमंत्री सीधे कोई आदेश नहीं दे सकती हैं।


2. कानून-व्यवस्था पर कोई अधिकार नहीं

दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दिल्ली सरकार किसी तरह के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं ले सकती है।


3. लैंड पर कंट्रोल नहीं

दिल्ली में जमीन (Land) से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे कोई फैसला नहीं ले सकती है।


4. MCD पर पूरा कंट्रोल

दिल्ली का नगर निगम (MCD) अलग इकाई के तौर पर काम करता है। यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। दिल्ली सरकार का सिर्फ सफाई, सड़क मरम्मत जैसे सीमित प्रभाव ही होता है।


5. राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई काम नहीं

दिल्ली में उपराज्यपाल (LG) का रोल काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार के बनाए कानूनों-नीतियों को लागू करने से पहले LG की मंजूरी जरूरी है। एलजीवीटो पावर यूज कर केंद्र को भेज सकते हैं।


दिल्ली सीएम के पास क्यों ये 5 पावर नहीं

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र सरकार यहां की सुरक्षा-प्रशासन पर कंट्रोल चाहती है, जिससे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इस कारण कई पावर केंद्र के पास ही है।


दिल्ली का प्रशासन किस नियम से चलता है

दिल्ली के पास आंशिक राज्य का ही दर्जा है। दिल्ली प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत ही चलाया जाता है, जो दिल्ली को विधानसभा तो देता है लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र के पास रखता है।

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