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कांकाणी हिरण शिकार मामला : सलमान की अपील पर नहीं हुई सुनवाई

जोधपुरजिला एवं सेशन न्यायालय में फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े बहुचर्चित कांकाणी हिरण मामले की सुनवाई शनिवार को नहीं हो पाई। पीठासीन अधिकारी अनुपस्थिति थे। न्यायालय में सलमान का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अदालत अब मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी।
लगातार हाजिरी माफी :
जिला सेशन न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने सलमान की ओर से लगातार हाजिरी माफी पेश करने पर अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई से एक दिन पहले सोनगरा ने शुक्रवार को हाई कोर्ट जज के रूप में शपथ ली, ऐसे में डीजे का पद खाली हो गया। इस पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में यह पहले से तय था कि सलमान आज कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। उनके वकील ने हाजरी माफी पेश की। इसके पश्चात मामले की अगली तारीख पेशी 18 अप्रैल तय कर दी गई।
अदालत ने सुनाई थी पांच साल की सजा:
तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर की अदालत में अपील की है।
दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से भी अपील की गई है। वहीं विश्नोई महासभा की ओर से सलमान को कांकाणी प्रकरण में दी गई सजा को बढ़ाने की अपील की गई है।(हि.स)

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