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रंगिया: आज (मंगलवार को) प्रकाशित हुआ वोटर तालिका का प्रारूप


अरुणा अग्रवाल

रंगिया पौरसभा इलाके मे कुल 20839 वोटर के भीतर 10564 पुरूष और 10275 महिलाएं

दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर होगी

महकमाधिपति स्वप्निल पाल ने जारी की अधिसुचना

रंगिया। आगन्तुक पौर निर्वाचन के मद्देनजर राज्यिक निर्वाचन आयोग द्वारा पौर अधिनियम 1956 के अधीन 14 नम्बर विधि के अनुसार आज प्रारंभिक वोटर तालिका का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित प्रारूप वोटर तालिका के अनुसार रंगिया पौरसभा इलाके मे वोटरों की संख्या 20839 है जिनमें 10564 पुरूष और 10275 महिलाएं है।

राज्यिक निर्वाचन आयोग की सुचनानुसार, वोटर तालिका मे नामांकन के लिए दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि आगामी 3 अक्टूबर है। दाखिल दावा और आपत्ति तालिका का प्रकाशन आगामी 5 अक्टूबर को किया जायेगा। दावा और आपत्ति निष्पादन करने की अंतिम तिथी 14 अक्टूबर और अंतिम वोटर तालिका का प्रकाशन 20 अक्टूबर को किया जायेगा।

रंगिया के महकमाधिपति आईएएस अधिकारी स्वप्निल पाल द्वारा इस संदर्भ मे एक अधिसूचना जारी कर वोटर तालिका मे नामांकन का दावा, आपत्ति और सुधार के लिये आवेदन निर्दिस्ट प्रपत्र रंगिया पौरसभा कार्यालय से संग्रह करने के लिए रंगिया पौरसभा के सभी 10 वार्डो के लोगों को अनुरोध किया गया है।अधिसुचना के अनुसार कार्यालय के कार्य समय मे रंगिया पौरसभा के निर्वाचन दंडाधिश एसीएस अधिकारी चंपक डेका के पास आवेदन दाखिल करना होगा। उक्त दावा और आपत्ति का निष्पादन रंगिया पौरसभा के निर्वाचन दंडाधिकारी चंपक डेका द्वारा किया जायेगा। तालिका में नामांकन का दावा, आपत्ति और सुधार के आवेदन के लिये प्रपत्र 2 और 3 के साथ 2 पासपोर्ट फोटो, सम्पर्कित व्यक्ति का नाम लिखित वोटर तालिका, उम्र का प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म का प्रमाण पत्र, एचएस एलसी का एडमिट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि मे कोई भी एक, अगर न हो तो 21 वर्ष के ऊपर की आयु का घोषणा पत्र, वासस्थान का प्रमाण पत्र के अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, आयकर विभाग का निर्देश पत्र, भाड़ा का अग्रीमेंट, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल , गैस संजोग का बिल आदि में कोई भी एक डॉक्यूमेंट दाखिल करना होगा। वोटर तालिका मे नामांकन के लिये चालु वर्ष यानी 2020 ई० की पहली जनवरी की 18 वर्ष सम्पूर्ण होना होगा।

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