ओम प्रकाश तिवारी व राजेश राठी
व्यवसायियों से वसूला गया जुर्माना
लखीमपुर। लखीमपुर शहर में तंबाकू नियंत्रण कोष की ओर से विगत कुछ दिन पूर्व लखीमपुर जिले के लोगों से तंबाकू विरोधी कानून 2003 का सटीक रूप से पालन किए जाने का अनुरोध किया गया था । इस संदर्भ में जागरूकता लाने हेतु कोष द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर गाड़ी में माइक लगाकर लोगों में सजगता लाने का भी प्रयत्न किया गया था । इसी कड़ी में आज लखीमपुर जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर जगदीश गोस्वामी और जिला मलेरिया अधिकारी चंद्र सिंह पेगू के नेतृत्व में एक दल पुलिस कर्मियों को साथ में लेकर शहर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकानों में एनफोर्समेंट ड्राइव के नाम से एक अभियान चला कर दस्तक दी । इस अभियान के तहत उन्होंने जिस-जिस दुकानों में गुटखा, सिगरेट, सादा इत्यादि जैसी तंबाकू युक्त सामग्रियों को लटका कर या फिर रेक में लगाकर डिस्प्ले किया हुआ पाया गया उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान व गुमटीओ में से ₹20 से लेकर ₹200 तक जुर्माने के रूप मै वसूलने के साथ-साथ उन्हें यह समझाया गया की वह आगे से ऐसी गलती को ना दोहराए तथा तंबाकू विरोधी कानून 2003 का कठोरता से पालन करें अन्यथा उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी । इस कानून के तहत कोई भी व्यवसाय अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ना तो इस प्रकार की तंबाकू युक्त सामग्रियों का डिस्प्ले कर सकेगा और ना ही वह व्यवसाई 18 साल से कम उम्र के लोगों को यह सामग्रिया बेच सकता है और ना ही उससे खरीद सकता है । इसके अलावा शिक्षण संस्थान से 100 यार्ड की दूरी पर उक्त सामग्रियों को बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है तथा सर्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध लग चुका है । प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा करते हुए कोष से यह आग्रह किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस कानून का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना ठोकने के साथ-साथ उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।
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