गुवाहाटी। कांग्रेस से निलंबित विधायक शेरमान अली के जेल से बाहर निकलने का रास्ता आज आखिरकार प्रशस्त हो गया। विवादास्पद बयान के चलते जेल में बंद विधायक शेरमान अली को करीब एक महीने बाद कामरूप (मेट्रो) सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी।
विधायक पर दिसपुर थाना में केस नंबर 3598/21 के धारा 153/153 (ए), 294/500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गीतानगर थाना में भी अपराध संख्या 407/21 के तहत उपरोक्त धाराओं में दर्ज है। सभी मामलों में शेरमान अली को जमानत मिल गई।
आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के कारण शेरमान अली को जमानत मिली है। हालांकि शेरमान अली ने इससे पहले दो मामलों में जमानत हासिल की थी। गीतानगर थाने में दर्ज मामले में आज विधायक को जमानत मिल गई। विधायक ने असम आंदोलन के शहीद होने को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी।
इसके बाद विधायक के विरुद्ध पूरे राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन आरंभ हुआ था। इसके चलते उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। (हि.स.)
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