-अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर भी सात दिनों का क्वारेंटिन अनिवार्य
गुवाहाटी। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, घाना, हांकांग, इंग्लैंड-इटली समेत यूरोपीय देश, इजाराइल, जर्मनी, कनाडा, पुर्तगाल आदि विश्व के लगभग 30 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन भारत में भी पहुंच गया है। इसको देखते हुए आज असम सरकार ने नयी एसओपी जारी की है।
नये वेरिएंट के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक विस्तृत एसओपी जारी किया, जिसमें भारत सरकार द्वारा ओमीक्रोन पर नवीनतम प्रोटोकॉल के आधार पर असम में प्रवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होने वाले नियमों को निर्दिष्ट किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने आज रात इसकी घोषणा की।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ओमीक्रोन के मद्देनजर इस एसओपी के अनुसार, विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को राज्य के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कोरोना की जांच के संबंध में जानकारी दिये जाने पर भी कम से कम सात दिनों तक होम क्वारेटिन में रहना होगा। दूसरी ओर, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्रियों के नमूनों को विशिष्ट प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार के साथ-साथ जीनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विदेश यात्रा करने वाले या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी पीसीआर जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। एयरपोर्ट पर होने वाले इस कोरोना टेस्ट में पांच साल के बच्चे को यात्रा में छूट मिलेगी। हालांकि, यदि उसके शरीर में कोरोना के लक्षण देखे जाते हैं तो ऐसे बाल यात्री का कोरोना के लिए परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री महंत ने कहा कि हवाई अड्डों के साथ राज्य के हर जिला प्रशासन को हवाई अड्डे पर उतरने के बाद से ऐसे यात्रियों की लगातार निगरानी में रखने की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही नियमित संपर्क रखते हुए इस बात पर ध्यान देने को कहा गया है कि विदेश यात्रा करने वाले यात्री और अंतरराष्ट्रीय यात्री मुख्य रूप से हवाई अड्डे पर आ रहे हैं।
राज्य में ओमीक्रोन के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए नए एसओपी के कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों में मुख्य रूप से असम की ओर आने वाले प्रत्येक हवाई यात्री और अंतरराष्ट्रीय यात्री को उड़ान से पहले पिछले 14 दिनों की विदेश यात्रा की पूरी जानकारी हवाई सुविधा पोर्टल पर अपनी अपलोड करनी होगी और यात्रा से 72 घंटे के भीतर आयोजित कोरोना एंटी पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, उड़ान बोर्डिंग पास की अनुमति केवल स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
वहीं विमान में चढ़ने से पहले एयरलाइन्स प्राधिकरण के भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कोरोना के संबंध में गृह या संस्थागत क्वारेंटिन में रहने के सरकारी प्राधिकारियों के निर्णय का अनुपालन करने के लिए सहमत होकर अपनी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। विशेष कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हवाई अड्डों पर किया जाएगा, जिसमें पहले से ही ओमीक्रोन से संक्रमित देशों के यात्रियों के मामले में और कड़े एहतियाती उपाय किए जाएंगे।
साथ ही यात्री को हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कोरोना परीक्षण के लिए नमूना देना होगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मिनिमम फिजिकल डिस्टेंस समेत सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने वाले यात्रियों को फ्लाइट से उतरना होगा। (हि.स.)
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