महाराष्ट्रः कोरोना के मद्देनजर रात को कर्फ्यू और दिन में निषेधाज्ञा लागू - Rise Plus

NEWS

Rise Plus

असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया


Post Top Ad

महाराष्ट्रः कोरोना के मद्देनजर रात को कर्फ्यू और दिन में निषेधाज्ञा लागू



-जिम, बार, मैदान बंद, होटल, मॉल, थिएटर, सैलून 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुले रहेंगे


मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य में 10 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू और दिन में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 09 जनवरी की रात 12 बजे के बाद पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों की रोजी रोटी प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा गया है, लेकिन लोगों को कोरोना दूत नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियमावली का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई का भी आदेश जारी किया है।


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार की रात 12 बजे से राज्य में कोरोना एवं ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमितों के मद्देनजर नई नियमावली जारी की है। इसके तहत 9 जनवरी की रात 12 बजे नए प्रतिबंध जारी किए जाएंगे। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही राज्य में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू कर गई है। राज्य में भीड़ जमा न हो इसके लिए खेलने के मैदान, जिम ,बीयर बार बंद कर दिए गए हैं। होटल, मॉल ,थिएटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रखने का आदेश जारी किया गया है। इसी तरह सभी सरकारी , निजी कार्यालयों को 50 फीसदी क्षमता के आधार पर 24 घंटे शिफ्ट के आधार शुरू रखने का भी आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है।


उल्लेखनीय है कि शनिवार को राज्य में 41,434 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित और 133 ओमिक्रोन संक्रमित मिले हैं। इसी तरह मुंबई में 20 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी वजह से राज्य में कठोर नियमावली जारी की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

नियमित रूप से WhatsApp पर हमारी खबर प्राप्त करने के लिए दिए गए 'SUBSCRIBE' बटन पर क्लिक करें