अरुणा अग्रवाल
घर एवं प्रतिष्ठान के बाहर कूड़ेदान रखना अनिवार्य
रंगिया पौरसभा कार्यालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार आगामी एक मई से रंगिया नगर इलाके में 75 माइक्रोन से कम घनत्व वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पौरसभा इलाके में किसी भी तरह का पॉलीथिन, प्लास्टिक बोतल आदि नदी-नालियों व खुले स्थानों में गिराना प्रतिबंधित किया गया है। निर्देश के अनुसार पौरसभा इलाके में प्लास्टिक, कचरे आदि का मुक्त दहन भी प्रतिबंधित है। वहीं, शहर में हर घर और प्रतिष्ठान के सामने गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए नीले और हरे रंग के दो कूड़ेदान रखना अनिवार्य है। अगर किसी घर- प्रतिष्ठान आदि के सामने कूड़ा जमा रहता है तो उस मकान एवं प्रतिष्ठान का मालिक उत्तरदायी माना जायेगा तथा नियम भंग करने वालों पर पौर नियम के अनुसार कारवाई की जाएगी साथ ही दो हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जायेगा। रंगिया के पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ एक सुंदर और हरा-भरा शहर बनाने के लिए रंगिया के पौरसभा अध्यक्ष ने लोगों से उपरोक्त आदेशों को लागू करने में सहयोग की कामना की है।







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