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अब डीटीओ के हस्ताक्षर के बिना मिल सकेंगे वाहनों की आरसी: मुख्यमंत्री



 -ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर कई नियमों में बदलाव की घोषणा


गुवाहाटी। राज्य परिवहन विभाग राज्य की सभी परिवहन व्यवस्था को आसान बनाने की कवायद में लगा है। आम आदमी बिना परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जाए घर से सभी जरूरी काम पूरे कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कई नए फैसले लिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा, 'पहले डीलर वाहन पंजीकरण कार्ड जारी नहीं कर सकते थे। आरसी के लिए 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब से डीलर डीटीओ की ओर से आरसी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वाहन नवीनीकरण, डाइविंग लाइसेंस का काम, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

नए नियम-

नए वाहन खरीदने, वाहन खरीदने पर किना जिला परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर के आरसी प्राप्त किया जा सकता है। आरसी डीलर के हस्ताक्षर से जारी किये जा सकते हैं।

जिस स्थान से वाहन खरीदा जाएगा, वहीं से पंजीकरण कराया जा सकेगा। आज से, किसी भी तरह के लाइसेंस के तथ्यों को शुद्ध किया जा सके।

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