GST council का बड़ा फैसला: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी, कैसिनो पर टैक्स बढ़ा, कैंसर की दवाएं, नकली जरी धागा सहित कई चीजें सस्ती, देखें लिस्ट - Rise Plus

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GST council का बड़ा फैसला: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी, कैसिनो पर टैक्स बढ़ा, कैंसर की दवाएं, नकली जरी धागा सहित कई चीजें सस्ती, देखें लिस्ट

 


जीएसटी कौंसिल की 50वीं मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीएसटी कौंसिल ने कैंसर की दवाओं पर से आईजीएसटी को हटाने का फैसला किया है। स्पेशल दवाइयों के टैक्स में भी कमी की गई है। कौंसिल ने ऑनलाइन गेम, घुड़सवारी के अलावा कैसिनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है। पहले इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था लेकिन अब दस परसेंट बढ़ा दिया गया है। जीएसटी कौंसिल के निर्णयों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है।


सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामान पर लगेगा 5 फीसदी GST

सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाली जीएसटी को लेकर भी फैसला लिया गया है। अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर महज पांच प्रतिशत ही टैक्स लगाया जाएगा। पहले इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था।


GST कौंसिल की बैठक के बाद कौन सी वस्तुएं हुईं सस्ती?

कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी है।

प्राइवेट ऑपरेटर्स की सैटेलाइट लांच सर्विसेस को जीएसटी में छूट दी गई है।

कच्चे और बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।

फिश सॉल्युबल पेस्ट पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

नकली ज़री धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।

एलडी स्लैग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।

GST कौंसिल की बैठक के बाद बोलीं वित्त मंत्री - SUV पर सेस के लिए होंगे तीन पैरामीटर


GST कौंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एसयूवी पर सेस लगाने के लिए केवल तीन पैरामीटर्स होंगे। एसयूवी सेस के लिए केवल लंबाई (4 मीटर और अधिक), इंजन क्षमता (1,500 सीसी और अधिक), और ग्राउंड क्लीयरेंस (170 मिमी और अधिक की अनलेडेड क्लीयरेंस) शामिल होगी।


GST का चार टैक्स स्लैब


करीब छह साल पहले भारत के वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी के लागू होने के बाद वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज टैक्स सहित कई इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर सीधे जीएसटी को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से प्रभावी GST का चार स्लैब है। इसका सबसे कम टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत है तो अन्य स्लैब 12, 18 और 28 प्रतिशत का है। गोल्ड व गोल्ड ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। 


वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18.10 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। यानी हर महीना में सरकार को जीएसटी से 1.51 लाख करोड़ रुपये मिल रहा है। हालांकि, इस साल जून में जीएसटी कलेक्शन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.61 लाख करोड़ रुपये रहा। जबकि जून में ही पिछले साल जीएसटी कलेक्शन 1.44 लाख करोड़ रहा था। जबकि मई 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.57 लाख करोड़ रुपया रहा था।

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