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यस बैंक पर आरबीआई ने कसा शिकंजा, 50 हजार रुपये निकासी की सीमा तय

नई दिल्‍ली/मुंबई । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने गुरुवार को बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। आरबीआई ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50 हजार रुपये तय कर दी है।  
इस आदेश के बाद यस बैंक के ग्राहक एक महीने में 50 हजार रुपये से ज्यादा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे। यह आदेश 5 मार्च 2020 को शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया है और फिलहाल के लिए 3 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा। वहीं, यस बैंक का नियंत्रण स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी की गई है।
आरबीआई ने देर शाम जारी बयान में कहा कि यस बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इसके अलावा एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। उल्‍लेखनीय है कि छह माह पूर्व रिजर्व बैंक ने बड़ा घोटाला सामने आने के बाद पीएमसी बैंक के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था। (हि.स.)

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