गंगटोक। राज्य प्रशासन ने अनियंत्रित कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी गंगटोक में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। कल 21 सितम्बर से 27 सितम्बर तक गंगटोक नगर निगम के तहत सभी क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लागू की जाएगी।
राज्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। सोमवार से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को विधानसभा द्वारा जारी अनुमति के आधार पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन में सभी प्रकार की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यापारिक संस्थान, स्पा, सलून, जिम, गैरेज, रेस्तरां, फास्ट फूड, होटल आदि बंद रहेंगे। हालांकि दवा और राशन की दुकानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसी तरह केंद्र सरकार के कार्यालयों को भी छूट दी गई है। जबकि राज्य सरकार के कार्यालय 30 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में संचालन किया जाएगा। (हि.स.)
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