मार्च का महीना आते ही टैक्स भरने का टेंशन शुरू हो जाता है। इसी महीने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। अगर आपने भी ITR कैलकुलेशन की है और अब आपको लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा फायदा होगा। अब आप अपना टैक्स रिजीम बदलना चाहते है, तो यह खबर आपके लिए है। जानिए टैक्स रिजीम बदलने के लिए आपको क्या करना होगा।
आपका न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई रिजीम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो अपने आप न्यू टैक्स रिजीम में चले गए हैं। फिर ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करने के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का नाम Form 10-IEA है।
आपको बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है।
फॉर्म 10-IEA भरते समय आपको अपने साथ ये दस्तावेज साथ रखने होंगे। जैसे- पैन कार्ड, इनकम टैक्स कोड, बैंक डिटेल्स के लिए पासबुक और आपके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स साथ रखना होगा।
इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पासपोर्ट साइज की फोटो और पैन कार्ड की कॉपी जमा करना होगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करना होगा।
अगर आप ओल्ड रिजीम में स्वीच करते है तो आपको अपनी टैक्स छूटों का लेना होगा। इसके लिए आपको इनकम डिपार्टमेंट को आवेदन पत्र देना होगा।
10-IEA फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। लेकिन 31 दिसबंर तक बिलेटेड रिटर्न के तौर पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी।
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