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1 दिन का बच्चा भी बचा सकता है आपका Tax, जानें कैसे

 


1. PPF में करें इनवेस्ट

न्यूली पैरेंट्स बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए PPF में पैसा लगा सकते हैं। उनके 18 साल होने तक केयरटेकर के तौर पर आप ही अकाउंट मैनेज करेंगे। इस पर एनुअल 7.1% ब्याज मिल रहा है।


पीपीएफ में निवेश कर टैक्स बचाएं

पीपीएफ में 500 से भी निवेश कर सकते हैं। 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 15 साल लॉक इन पीरियड है। बच्चे के नाम इसमें निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं।


2. सुकन्या समृद्धि योजना से बचाएं टैक्स

अगर आपको बिटिया हुआ है, तो उसकी पढ़ाई और शादी की चिंता से मुक्त होने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में पैसे लगा सकते हैं।


सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज

10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 8.2% का ब्याज मिलता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं।


सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें 1.5 लाख तक सालाना निवेश पर टैक्स में छूट मिल सकती है।


3. इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश

बच्चे के जन्म लेने पर पैरेंट्स उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं। ऐसे में उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इसे अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में भी शामिल कर सकते हैं।


बच्चे के नाम इंश्योरेंस से टैक्स में छूट

बच्चे के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। पैरेंट्स और बच्चे के हेल्थ इंश्यरेंस के 25 हजार रुपए तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिल सकता है।


प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टैक्स छूट

बच्चे के नाम हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते समय देनी होती है।

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