रमेश मुन्दड़ा
होजाई। दसवीं व बारहवीं की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम होजाई जिला वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे परीक्षा के मद्देनजर जिले में शांति,श्रृंखला बनाए रखते हुए किसी भी तरह का माइक, लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, डेक का प्रयोग ना करें जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान कोई असुविधा ना हो। उक्त बातें होजाई जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि होजाई जिला प्रशासन द्वारा गत 21 जनवरी को ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार 10वीं व 12वीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने माइक, लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम ,डेक स्थाई रूप में या गाड़ियों में बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है। उन्होंने जिला वासियों से अनुरोध किया कि वे कानून को ध्यान में रखते हुए ही काम करें।
वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध किया है कि अगर विद्यार्थियों को किसी भी तरह के लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम से उत्पन्न ध्वनि के कारण पढ़ाई करने में सुविधा हो रही है तो वह नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 6000924750 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी।
वहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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