गुवाहाटी। टैक्स बार एसोसिएशन, गुवाहाटी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीबीआईसी द्वारा जीएसटी पंजीकरण के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश का स्वागत किया है। सचिव गोपाल सिंघानिया एवं अप्रत्यक्ष कर समिति के चेयरमैन विकाश अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नए दिशानिर्देश के अनुसार स्वयं के स्वामित्व वाले परिसर में व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त माना जाएगा। आवेदक से परिसर के स्वामित्व के प्रमाण के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।ऐसे मामलों में जहां परिसर किराए पर लिया गया है सूची में उल्लिखित कोई भी दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से पट्टेदार द्वारा परिसर के स्वामित्व को स्थापित करता है, व्यवसाय के मुख्य स्थान का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा । यदि किराया,लीज समझौता पंजीकृत नहीं है, तो पट्टादाता के पहचान प्रमाण के साथ समझौता पत्र और एक स्वामित्व दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सहमति वाले परिसर के मामले में परिसर के संबंधित मालिक द्वारा सादे कागज पर सहमति पत्र, सहमति देने वाले व्यक्ति के पहचान प्रमाण की एक प्रति और सहमति देने वाले के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में एक दस्तावेज पर्याप्त होगा। साझा परिसर के मामले में जहां किराया,लीज समझौता उपलब्ध है, तो समझौता पत्र के साथ कोई भी एक स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज पर्याप्त होगा।
किराए,लीज वाले परिसर के मामले में, जहां किराया या लीज समझौता उपलब्ध नहीं है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा निष्पादित किया जाना है।
साझेदारी फर्म के मामले में केवल पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता है। आवेदक से कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जायेगे। अन्य संस्थाओं ट्रस्ट, सोसायटी, आदि के मामले में केवल संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। विकाश अग्रवाला ने कहा कि नए दिशा निर्देश में कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं । उनको टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाएगा।
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