गुवाहाटी। कामरूप जिला (मेट्रो) जिला उपायुक्त द्वारा 2 मई को जारी आदेश के अनुसार, 5 मई की शाम 4:30 बजे से लेकर 7 मई की शाम 4:30 बजे तक जिले की सभी शराब की दुकानें, बार, क्लब, होटल, माइक्रोब्रूवरी, और देसी शराब की दुकानों सहित सभी प्रकार के मदिरा विक्रय केंद्र बंद रहेंगे। इसके अलावा 11 मई को मतगणना के दिन भी एक और ड्राय डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी होलसेल, बॉन्डेड वेयरहाउस, देशी शराब की दुकानें आदि पूरी तरह बंद रहेंगी, और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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