सभी ई रिक्शा को रोहा पौरसभा में करना होगा पंजियन।
सोयल खेतान,रोहा
रोहा पौरसभा पौरपति वंति हाजरीका की अध्यक्षता में गत 15जुन को पौरसभा कार्यालय में अनुष्टित सभा में लिए गये निर्णय के तहत ई रिक्सा चालकों के लिए निर्देश जारी किया है।
पत्र नंबर आर एम बि/ई -रिक्सा /231/2025-26/02के तहत जारी निर्देश के तहत रोहा पौरसभा ईलाकाधीन चलने वाले ई-रिक्सा रोहा पौरसभा के अधिन पंजियन करना होगा।पंजियन नही कराये गये ई रिक्सा रोहा पौरसभा इलाके में नही चला सकेंगें।अन्यथा 2हजार रुपये का जुर्माना भरना पडेगा।
सभी ई रिक्सा चालक ई रिक्सा के समक्ष रोहा पौरसभा जारी किये गये नंबर प्लेट लगाना होगा।प्रात:5बजे से रात्री 9बजे तक ही ई रिक्सा चला पायेगें।प्रत्येक ई रिक्सा चालकों को रिक्शा का दाहिना तरफ ग्रील से बंद कराना होगा और रिक्शा के पिछे और आगे की और पिले रंग की रिफ्लेकट टेप लगाना होगा।ई रिक्शा चालक शराब पिकर ई रिक्सा नही चला पायेगा यदी नशायुक्त पाया गया तो पंजियन रद्द कर दिया जायेगा।चालक के सीट पर और कोई यात्री नही बैठा सकेंगें और चालक सहित कुल 5यात्री ही सफर कर पायेगें।चालक को अपने पास हमेशा पंजियन पत्र रखना होगा यदि पंजियन पत्र पास में नही मिला तो 5सौ रुपये का जुर्माना भरना पडेगा।भाडा प्रथम किलोमीटर 10रुपये और उसके पस्चात प्रति किलोमीटर 5रुपये लेना होगा।
तिनआली,चारआलि के 10किलोमिटर के भीतर यात्री उठाना और नमाना नही कर पायेगा।यात्री उठाने और नमाने में 1मिनिट से ज्यादा समय नही ले पायेगा।ई रिक्शा के लिए टाउन में कोई निदिष्ट पार्किंग नही रहेगी।
यह निर्देश 6अगस्त से परिवर्ती निर्देश प्रयंत लागु रहेगा और नियमों की उलंघन करने पर कानूनी तौर पर दंडनिय होगा।
निर्देश पत्र एक एक प्रतिलिपि नगांव,जिला आयुक्त,पुलिस अधिक्षक,रोहा सम जिला आयुक्त,पुलिस अधीक्षक,रोहा राजस्व चक्र अधिकारी,रोहा थाना प्रभारी और रोहा पौरसभा कार्यवाही अधिकारी को प्रेषित की गयी है ।
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