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कामरूप जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा



अरुणा अग्रवाल 


रंगिया/अमीनगांव। कामरूप जिला में किसी भी व्यक्ति संगठन आदि द्वारा सार्वजनिक शांति व्यवस्था को भंग करने से रोकने के उद्देश्य से कामरूप जिला के प्रभारी दंडाधिश सिद्धार्थ गोस्वामी ने बीते 12 जून को एक निर्देश जारी कर जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं। जिसके अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस या नारे लगाने के इरादे से पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का एकसाथ इकठ्ठा होना, सार्वजनिक स्थान पर हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक ले जाने, जुलूस निकालने, बैठक करने, नारे लगाने और लाउडस्पीकर का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंध कामरूप जिले में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया गया है।

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