सरकारी कार्यालय और विभागों में असमिया भाषा का प्रयोग अनिवार्य - Rise Plus

NEWS

Rise Plus

असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया


Post Top Ad

सरकारी कार्यालय और विभागों में असमिया भाषा का प्रयोग अनिवार्य


गुवाहाटी। असम सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सभी राज्य सरकार कार्यालयों और विभागों में असमिया भाषा के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। असम आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1960 के तहत, यह आदेश लागू होगा जिसमें बराक घाटी (बंगाली) और बोडो- प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में असमिया भाषा का उपयोग किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के कार्यालयों को भी 30 दिनों के भीतर असमिया भाषा में अधिसूचना जारी करनी होगी। आपात स्थिति, आपदा और कानून से संबंधित नोटिसों में अंग्रेज़ी के साथ असमिया का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कानूनी दस्तावेज़ों, अदालती आदेशों, नियमों और अधिसूचनाओं में भी असमिया संस्करण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, जहां लागू हो वहां असमिया, बोडो और बंगाली संदर्भों में “आधिकारिक अनुवाद” शब्द का उपयोग किया जाएगा। यह आदेश 15 मई 2025 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य असम में भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए भाषा जागरूकता को बढ़ावा देना है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

नियमित रूप से WhatsApp पर हमारी खबर प्राप्त करने के लिए दिए गए 'SUBSCRIBE' बटन पर क्लिक करें

Narendra Soni
Click or tap on the image to maximize
Rock n Dhol
Click or tap on the image to maximize
Rise Plus
Click or tap on the image to maximize
Live Telecast
Click or tap on the image to maximize
WhatsApp
Click or tap on the image to maximize
× Enlarged Image ```