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आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए है ये जरूरी खबर, देरी हुई तो भरना होगा जुर्माना



नई दिल्ली। जिन व्यक्तिगत करदाताओं ने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न नहीं भरी है, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण खबर हैं। आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 है, जो अगले छह दिनों में खत्म होने वाली है। इसलिए अगर आपने अब अपना तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो बिना देर किए समय से पहले इसे पूरा कर लें, ताकि बाद में जुर्माना ना भरना पड़े।


दरअसल, कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को इस साल राहत दी थी, जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा कर 31 दिसंबर तक करने का फैसला लिया गया था। 


हालांकि, जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए यह समयसीमा 31 जनवरी 2021 है। सरकार ने इससे पहले मई में वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।


उल्लेखनीय है कि आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद ही रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होती है। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाकर ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जरूर पूरी करें। (हि.स)

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