ओमप्रकाश तिवारी व राजेश राठी
साप्ताहिक बंदी के दिन गोदामों से माल की बिक्री बंद करने की उठ रही मांग
लखीमपुर। लखीमपुर जिले के श्रम निरीक्षक प्रसन्न तायूंग ने शहर के कई व्यवसाई प्रतिष्ठान जो रविवार को दिए गए सप्ताहिक बंद को नहीं मानते हुए उक्त दिन अपने अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान को खोलकर व्यापार कर रहे थे ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर असम शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1971 के तहत सेक्शन 11(1) की अवहेलना करने के आरोप में संलग्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक एक नोटिस जारी कर उक्त सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक को 25 जनवरी सोमवार की दोपहर 11:00 बजे सी डी रोड स्थित श्रम कार्यालय मैं उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। श्रम निरीक्षक द्वारा इस प्रकार उठाए जा रहे कड़े कदमों की लखीमपुर जिले के ज्यादातर व्यवसायियों ने सराहना की है। साथ ही साथ श्रम निरीक्षक प्रसन्न तायूंग से यह आग्रह भी किया है कि वह व्यवसाई प्रतिष्ठानों के अलावा गोदाम से माल बेचने वाले बड़े-बड़े व्यवसायियों पर भी नकेल कसे जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक गोदाम से माल बेचने वाले व्यवसायियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक छोटे व्यवसाई अपनी-अपनी दुकानें खोलने के लिए विवश रहेंगे क्योंकि अगर उस दिन छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंदर रखते हैं तो उनका ग्राहक बड़े व्यवसायियों के गोदामों में जाकर उनसे सामग्री खरीदारी लेता है। इसलिए दुकाने बंद करवाने के साथ-साथ गोदामों से माल बेचने वाले व्यवसायियों पर भी नकेल कसने की मांग छोटे व्यवसाय कर रहे हैं। श्रम निरीक्षक द्वारा जारी किए गए नोटिस मिलने के पश्चात अगर कोई भी व्यापारी उक्त नोटिस की अवहेलना करते हुए श्रम कार्यालय में उक्त दिन समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उक्त व्यवसाई पर कार्रवाई होने की आशंका लोगों द्वारा जताई जा रही है। अब देखना यह है कि क्या श्रम कार्यालय में श्रम निरीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे प्रसन्न तायूंग रविवार के दिन सप्ताहिक बंद के रूप में लखीमपुर की दुकानों के साथ-साथ गोदामों को भी बंद रखवा पाने में सक्षम हो पाते हैं या फिर पहले की तरह वही घोड़े उसी मैदान में इसी प्रकार दौड़ते हुए नजर आएंगे।





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