अमित नागोरी
गोलाघाट। गोलाघाट पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात ड्रग्स व्यवसायी मृणाल गोगोई उर्फ जोजो। गोलाघाट चानमारी निवासी जोजो को 21(ए)/ एन डी पी एस कानून के तहत गिरफ्तार किया। जोजो के साथ दीप ज्योति सिंघा और देबोजित सेतिया नामक ड्रग्स व्यवसायी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि जोजो को पूर्व में भी क़ई बार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पर हर बार जमानत लेकर जेल से निकल जाता था और पुनः अपने ड्रग्स के व्यापार को चलाते आ रहा था।
जोजो को 2016 सन में 22 (ए) /27 एन डी पी एस के तहत गिरफ्तार किया गया था। पर जेल से जमानत मिलने के बाद पुनः ड्रग्स के व्यवसाय में लिप्त हो गया। फिर गोलाघाट पुलिस ने 562/2017 के मामले के तहत 20 (बी)एन डी पी एस के तहत गिरफ्तार किया पर फिर जेल से जमानत लेकर निकलने के बाद ड्रग्स के व्यवसाय में लिप्त हो गया।
इसके बाद गोलाघाट पुलिस ने पुनः 888/18 नम्बर के मामले के तहत 22/27 एन डी पी एस कानून के तहत जोजो को गिरफ्तार किया, पर बार बार जमानत मिलने और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना व्यापार बहुत फैला दिया। पुलिस के नाक में सिरदर्द बना जोजो हर बार बचता रहा। इसके बाद पूरे मामले के संदर्भ में गोलाघाट पुलिस ने गृह विभाग और नैरकोटिक बोर्ड के अधीनस्थ प्रिवेंशन ऑफ इल्लिसिट ट्रेफिककिंग एन डी पी एस कानून 1988 के अधीन बीते कल गिरफ्तार किया। संवाद माध्यम के साथ बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पानेश्वर ने कहा कि इस कानून के तहत दो वर्ष तक कोई भी जमानत नही मिल पाएगी।





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