पूजा माहेश्वरी
नगांव। असम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए रंगाली बिहू और विभिन्न उत्सव मनाए जाने के क्षेत्र में कुछ दिशा निर्देश जारी किए है। इसी के तहत नगांव जिला दंडाधिकारी ने जरूरी कदम उठाते हुए बिहू आयोजन समितियों को यह दिशा निर्देश जारी किया है कि बिहू कार्यक्रम आयोजित करने के पहले उन लोगो को यह सुनिश्चित करना होगा कि कितने संख्या में दर्शक उपस्थित होंगे। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को सूचित करते हुए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिहू कार्यक्रम रात 11 बजे समाप्त कर देना होगा। बिहू आयोजन समिति के सदस्यों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम शुरू होने के 3 दिन पहले और समापन के 3 दिन बाद कोविड टेस्ट करना अनिवार्य होगा। खाली व फैले जगह पर ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा ताकि दर्शक सामाजिक दूरी को बनाकर कार्यक्रम का लुफ्त उठा सके। कार्यक्रम पर प्रवेश और प्रस्थान अलग अलग होना पड़ेगा जिससे कि वहां भीड़ न हो सके। प्रत्येक दर्शक और हिस्सा लेने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा। जिसके शरीर का टेंपरेचर ज्यादा हो उसे टेस्ट करने के लिए परामर्श देते हुए कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उन्हें रोक लगानी पड़ेगी। दर्शकों को बैठने की सीट को सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करना जरूरी होगा। दर्शकों को मास्क पहनना और सेनिट्राइज करना जरूरी होगा। दर्शकों को प्रवेश के पहले और प्रस्थान के बाद अर्थात दो बार कार्यक्रम स्थल को सेनिट्राइज करना होगा। आयोजन समितियों को कार्यक्रम आयोजित करने के पहले कोविड-19 के जागरूकता हेतु प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशियल माध्यम के द्वारा प्रचार करना होगा।





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