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गुवाहाटी नगर निगम का शॉपिंग मॉल व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से पार्किंग शुल्क वसूलना तत्काल प्रभाव से बंद का आदेश



गुवाहाटी-- गुवाहाटी नगर निगम ने गुवाहाटी में शॉपिंग मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को वैलेट पार्किंग के नाम पर ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। इस संबंध में जीएमसी आयुक्त देवाशीष शर्मा द्वारा कई सार्वजनिक शिकायतों के बाद एक आदेश जारी किया है। गुवाहाटी में कुछ शॉपिंग मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जीएमसी अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि संबंधित माल के कर्मचारी वैलेट पार्किंग के नाम पर ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूल कर रहे हैं। जबकि शॉपिंग मॉल के लिए जब भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है तो प्रस्तावित भवन में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा अनिवार्य रूप से आरक्षित रखी जाती है और साथ ही किसी शॉपिंग मॉल के व्यापार लाइसेंस जारी करने के दौरान यह जांच की जाती है कि परिषद में पर्याप्त पार्किंग स्थान है या नहीं।फिर भी ग्राहको की भारी नाराजगी के साथ-साथ शिकायतें भी दर्ज हुई है ।अतः अब उपरोक्त परिस्थितियों में जीएमसी आयुक्त देवाशीष शर्मा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जीएमसी इस शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सभी संबंधित मालिकों को वैलेट पार्किंग के नाम पर अपने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूला बंद करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

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