राशन कार्ड में अब ऑनलाइन जोड़ सकते हैं परिवार के सदस्यों के नाम, फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स - Rise Plus

NEWS

Rise Plus

असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया


Post Top Ad

राशन कार्ड में अब ऑनलाइन जोड़ सकते हैं परिवार के सदस्यों के नाम, फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

 


राशन कार्ड महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज में से एक माना जाता है। अब राशनकार्ड अपडेशन और भी आसान हो गया है। अब घर बैठे आप ऑनलाइन ही अपने परिवार के सदस्य या अपने बच्चे का नाम राशन कार्ड में एड कर सकते हैं।


देश में राशन कार्ड को महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण पत्र के रूप में देखा जाता है। राशन कार्ड बना होने से आम आदमी को कई लाभ मिलते हैं। यह सरकार की ओर से जरी पहचान और निवास प्रमाण पत्र होता है। राशन कार्ड से सब्सिडि वाले अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी, दाल आदि सस्ते दाम में मिल जाता है। 


राशन कार्ड से कई लाभ


राशन कार्ड बना होने से व्यक्ति का निवास औऱ पहचान पत्र के रूप में इस दस्तावेज को पेश करने में सहूलियत मिलती है। 

राशन कार्ड होने से सब्सिडी वाली सामग्री जैसी गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिट्टी का तेल आदि की खरीद कम दाम पर हो जाती है। 

कुछ सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण अन्न योजना में लाभ मिलता है।


राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, घर के मुखिया का प्रमाणपत्र, परिवार की आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड की वैधता 5 साल होती है। रिन्यूवल के लिए राज्य के खाद्य विभाग को आवेदन करना होगा।


ऑनलाइन जोड़ें बच्चे का नाम

अब राशन कार्ड में अपने बच्चे का नाम जोड़ना भी आसान हो गया है। ऑनलाइन ही आप बच्चे का नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


ऐसे करें आवेदन 

अपने राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

‘राशन कार्ड के सदस्य जोड़ें’ लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म खोलें।

फार्म में जरूरू डीटेल भरें जैसे आपका नाम, आधार नंबर, बच्चे का नाम, आधार नंबर, घर का पता आदि।

आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेज की स्कैन की गई कॉपी भेजें।

आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें।


बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, परिवार को मुखिया का आधार कार्ड। यदि आप इन दस्तावेज में से किसी एक के बिना आवेदन करते हैं तो आवेदन जमा करने से पहले संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

नियमित रूप से WhatsApp पर हमारी खबर प्राप्त करने के लिए दिए गए 'SUBSCRIBE' बटन पर क्लिक करें