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जमानत मिली, पर जेल में ही रहेंगे जुबीन गर्ग के दो पीएसओ

 


दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।


रिपोर्ट के अनुसार, जमानत उस समय दी गई जब अदालत ने पाया कि जांच करने वाली पुलिस ने दोनों पीएसओ को गिरफ्तार करने के तरीके में कथित प्रक्रियात्मक चूक की।


पुलिस ने गिरफ्तारी के समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो दोनों आरोपियों को जमानत देने के अदालत के फैसले का एक प्रमुख कारण बना। बैश्य और बोरा, जिन्होंने जुबीन गर्ग के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम किया था, को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और जांच के दौरान हिरासत में थे।


परेश बैश्य के मामले में, विशेष न्यायाधीश, असम, कामरूप मेट्रो ने माना कि जांचकर्ताओं ने बीएनएसएस की धारा 47 और 48 के तहत अनिवार्य गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता दिखाई।


अदालत ने कहा कि कोई गिरफ्तारी मेमो या आवश्यक लिखित नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे गिरफ्तारी कानूनी रूप से दूषित हो गई। बैश्य को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर दो जमानतदारों और अन्य शर्तों के साथ जमानत दी गई।


यह सतर्कता मामला कथित तौर पर कर्मियों की ज्ञात आय से अधिक बैंक लेनदेन से जुड़ा था।


मामले के संदर्भ के अनुसार, उनके खातों से लगभग 1 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए थे क्योंकि जुबीन गर्ग कथित तौर पर नकदी नहीं रखते थे और अक्सर दान करने या जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उनके खातों का इस्तेमाल करते थे।


हालांकि, वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे अलग जुबीन गर्ग हत्या मामले में हिरासत में हैं। जमानत आदेश के बावजूद, दोनों कर्मी फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

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