गुवाहाटी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर गुवाहाटी यातायात पुलिस ने 21 और 22 अक्टूबर को शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान प्रतिमा विसर्जन के लिए लाचित घाट और पांडु पोर्ट जाने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग तय किए गए हैं। कई प्रमुख सड़कों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी, ताकि विसर्जन घाटों के आसपास जाम की स्थिति से बचा जा सके। हवाई अड्डे और सरायघाट पुल की ओर जाने वाले यात्रियों को यथासंभव राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
लाचित घाट जाने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग
चांदमारी से महाराजा पृथु फ्लाईओवर के रास्ते आने वाले प्रतिमा वाहनों को जिला पुस्तकालय प्वाइंट, केएलबी रोड, सेशंस कोर्ट प्वाइंट और एमजी रोड से होकर जाना होगा।
टोकोबारी, पलटन बाजार, उलुबाड़ी, बीरूबाड़ी, रिहाबाड़ी, छत्रीबाड़ी, बिश्नुपुर, आठगांव और फटासिल से आने वाले वाहनों को आर्यनगर, एके आजाद रोड, नेपाली मंदिर, गोधूली बाजार, विशाल प्वाइंट, पानबाजार रेलवे ओवरब्रिज, पानी टंकी और एमजी रोड से होकर जाना होगा।
कुमारपाड़ा और लाल गणेश से आने वाले वाहनों के लिए बिश्नुपुर रोड, छबीपुल, आर्यनगर, एके आजाद रोड, नेपाली मंदिर, गोधूली बाजार, विशाल प्वाइंट, पानबाजार रेलवे ओवरब्रिज, पानी टंकी और एमजी रोड का मार्ग निर्धारित किया गया है।
उलुबाड़ी और दक्षिण शरणिया से आने वाले वाहनों को जीएस रोड, अप्सरा, जनता प्वाइंट, नेपाली मंदिर, गोधूली बाजार, विशाल प्वाइंट, पानबाजार रेलवे ओवरब्रिज, पानी टंकी और एमजी रोड से जाना होगा।
राजगढ़ और भांगागढ़ से आने वाले प्रतिमा वाहनों को राजगढ़ रोड, कॉमर्स कॉलेज प्वाइंट, महाराजा पृथु फ्लाईओवर, जिला पुस्तकालय प्वाइंट, केएलबी रोड, सेशंस कोर्ट प्वाइंट और एमजी रोड का इस्तेमाल करना होगा।
गणेशगुड़ी, क्रिश्चियन बस्ती, दिसपुर और काहिलीपाड़ा से आने वाले वाहनों को आरजी बरुआ रोड, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, महाराजा पृथु फ्लाईओवर, जिला पुस्तकालय प्वाइंट, केएलबी रोड, सेशंस कोर्ट प्वाइंट और एमजी रोड से होकर जाना होगा।
पानबाजार से आने वाले वाहनों को एचबी रोड, महामाया प्वाइंट, पानी टंकी और एमजी रोड का रास्ता अपनाना होगा। वहीं, भरलुमुख और शांतिपुर से आने वाले वाहनों को डीजी रोड, भरलुमुख प्वाइंट, एटी रोड, पानबाजार रेलवे ओवरब्रिज, पानी टंकी और एमजी रोड से जाना होगा।
सामान्य वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन
नूनमती से महाराजा पृथु फ्लाईओवर की ओर आने वाले सामान्य वाहनों को गणेशगुड़ी की ओर मोड़ा जाएगा। चांदमारी से फ्लाईओवर के नीचे वाले मार्ग से जालुकबाड़ी की ओर जाने वाले वाहनों को टीसी प्वाइंट पर उलुबाड़ी की ओर भेजा जाएगा।
जालुकबाड़ी और भरलुमुख से चांदमारी तथा दिसपुर की ओर जाने वाले यातायात को माछखोवा पुलिस प्वाइंट के पास नियंत्रित किया जाएगा। इन वाहनों को बीआर रोड और एटी रोड से होकर भेजा जाएगा।
उजान बाजार, खारघुली और नूनमती से आने वाले वाहनों को प्लैनेटेरियम प्वाइंट पर नियंत्रित कर लैम्ब रोड, जीएनबी रोड और टीसी प्वाइंट की ओर मोड़ा जाएगा।
उलुबाड़ी से टीसी प्वाइंट के बीच बीबी रोड पर प्रतिमा ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एमजी रोड पर महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल की ओर से लाचित घाट जाने के लिए केवल प्रतिमा ले जाने वाले वाहनों को अनुमति होगी। इन वाहनों को निर्धारित दाहिनी लेन का इस्तेमाल करना होगा। विसर्जन पूरा होने के बाद वाहनों को डीजी रोड या एटी रोड से बाहर निकलना होगा।
पांडु पोर्ट के लिए अलग व्यवस्था
पांडु पोर्ट पर प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने वाले वाहनों को आदाबाड़ी तीनाली से होकर घाट तक पहुंचना होगा। विसर्जन के बाद इन वाहनों को केवल शादिलापुर नंबर छह कॉलोनी के रास्ते जालुकबाड़ी की ओर जाने की अनुमति होगी।
भरलुमुख और फटासिल से आने वाले प्रतिमा वाहनों को पांडु पहुंचने के लिए एटी रोड और डीजी रोड का इस्तेमाल करना होगा। मालिगांव चारियाली से पांडु की ओर प्रतिमा ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
एमजी रोड, जीएनबी रोड और डीजी रोड से बचने की सलाह
यातायात पुलिस ने विसर्जन के दौरान यात्रियों को यथासंभव एमजी रोड, जीएनबी रोड और डीजी रोड से बचने की सलाह दी है। टीसी प्वाइंट के पास जालुकबाड़ी फ्लाईओवर के नीचे वाले मार्ग पर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।
लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सरायघाट पुल की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित मार्गों पर संभावित जाम से बचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
डीजे उपकरण, साउंड सिस्टम या लाउडस्पीकर ले जाने वाले वाहनों को विसर्जन घाटों के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को घाटों से दूर निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना होगा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। यातायात प्रतिबंध आपातकालीन सेवा वाहनों और स्थानीय निवासियों के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।





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