लखीमपुर से ओम प्रकाश तिवारी
लखीमपुर। लखीमपुर जिला के न्यायाधीश ने भारतीय फौजदारी कार्यविधि कानून की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर पॉलिथीन की कैरीबैग, रीसाइकलिंग कैरीबैग, प्लास्टिक द्रव्य में पैकिंग की गई सामग्री, गुटखा, पान मसाला इत्यादि के पेकेटिंग में व्यवह्यार किए गए प्लास्टिक इत्यादि जैसी सामग्रियों की खरीद फरोख्त पर तत्कालीन प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार के पॉलिथीन द्रव्य जमीन में विलीन नहीं होते। जिसके कारण उक्त पॉलिथीन द्रव्य से स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। साथ ही साथ कृतिम बाढ़ एवं उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचाने के अलावा वायुमंडल को भी प्रदूषित भी करता है। ज्ञात रहे कि यह 144 धारा 8 मई 2019 बुधवार से लखीमपुर जिले में तत्कालीन प्रभाव से लागू किया गया है। जो कि अगले निर्देश तक जारी रहेगा। इसकी जानकारी लखीमपुर जनसंपर्क अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा संवाददाताओ को दी।








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