गुवाहाटी। राज्य के परिवहन आदि मामलों के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने परिवहन से संबंधित कागजात की वैधता को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। यानी जिस किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात मार्च तक वैध था उसे अब 31 जुलाई तक वैध माना जाएगा।
मंत्री पटवारी ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चाहे वह निजी गाड़ियां हो या फिर भाड़े की गाड़ियां। सभी प्रकार की गाड़ियों के परमिट, रोड टैक्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि की अवधि को 31 जुलाई तक वैध माना जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि 31 जुलाई तक इस पर कोई फाइन आदि नहीं वसूल किया जाएगा। साथ ही जिस किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस मार्च तक वैध था उसकी वैधता 31 जुलाई तक समझी जाएगी।
मंत्री पटवारी ने इस संबंध में राज्य के परिवहन विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि लॉकडॉन शुरू होने के बाद मंत्री पटवारी ने इन कागजात की वैधता 31 मई तक की थी। लेकिन, लॉकडाउन लगातार बढ़ने की वजह से इसकी वैधता को फिर से दो महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। (हि.स.)





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