गुवाहाटी। राजधानी के कामरूप (मेट्रो) सत्र न्यायालय के स्पेशल कोर्ट ने जीआरपी के थाना प्रभारी को घूस लेने के मामले में मंगलवार को तीन वर्ष और चार वर्ष की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना प्रभारी सिसिर भट्ट के साथ कांस्टेबल दिनेश उपाध्याय को सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोध (एसीबी) के अधिकारियों ने पीएस केस नंबर 6/15 के तहत 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी सिसिर भट्ट के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश दीपक ठाकुरिया ने सही पाया। और, आरोपित को पीसी एक्ट के यू/एस 7 के तहत दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष और यू/एस 13(2) पीसी एक्ट के तहत 04 वर्ष की सजा सुनाई।
दोनों सजाएं एक साथ समान रूप से चलेंगी। हालांकि, आरोपी कांस्टेबल दिनेश उपाध्याय के खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में मानस हालोई विशेष लोक अभियोजक ने राज्य सरकार का न्यायालय में पक्ष रखा। जबकि एडवोकेट एन बक्श आरोपियों की ओर मामले में पेश हुए थे। (हि.स.)











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