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होजाई में धारा 144 लागू



निखिल कुमार मुंदड़ा


होजाई। जिला दंडाधीश सदनेक सिंग ने एक आदेशजारी कर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंगसे संपन्न कराने के लिएतत्कालीन रूपसे भारतीय फौजदारी कार्य विधिकानून के अधीन समग्र होजाई जिले में 144 धारा लागू कर दिया है। इस आदेश के अनुसार 5 या इससे अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थान पर जमा होने, अस्त्र शास्त्र, लाठी, डंडा आदि लेकर सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही करने, पुतला जलाने तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी भूमि में शहीद वेदी स्थापित करने, लोगों से बलपूर्वक दान के रूप में रुपये संग्रह करने, सार्वजनिक स्थान- सड़क पर जुआ खेल करने, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने, चिकित्सालय, अदालत और शिक्षा संस्थान के नजदीक उच्च स्वर में वाद्य यंत्र बजाने, रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वाद्य यंत्र बजाने, किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, राष्ट्र विरोधी भाषण या स्लोगन देने, बैनर, पोस्टर या दीवाल पर लिखने, शहरी इलाके में किसी भी वाहन पर काले रंग के ग्लास लगाने, उच्च स्वर में हॉर्न बजाने, मशाल जुलूस निकालने, बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति या दुकान या व्यवसाय प्रतिष्ठान से रुपये लेने, किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक संपत्ति नष्ट होने वाले आचरण प्रदर्शन करने, सुरक्षा बलों के साथ दुर्व्यवहार करने, दो पहिया वाहनों पर महिला, शिशु, विशेष रूप से अक्षम और रोगी के अलावा दो व्यक्ति को बैठाने पर रोक लगा दी गयी है। मतदान केंद्र वाले इलाके, खेल, सिनेमा हॉल, शिक्षा संस्थान, स्थाई मनोरंजन स्थान, विवाह संस्थान, इसके उपरांत पुलिस तथा अर्द्ध सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। यह आदेश 22 मार्च से लागू हो चुका और अगले आदेश तक जारी रहेगा । प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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