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लखीमपुर जिला उपायुक्त सभागार में आयोजित संवाद मेल, कल से होगी जिला में पुलिस प्रशासन और अधिक कठोर

 


ओम प्रकाश तिवारी व राजेश राठी

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखीमपुर जिला पूर्ण कंटेंटमेंट जोन में तब्दील


लखीमपुर। लखीमपुर जिला उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आज लखीमपुर जिला उपायुक्त सुमित सतावन की अध्यक्षता में कोविड-19 के संदर्भ में एक संवादमेल आयोजित किया गया । जिला उपायुक्त के अलावा उक्त संवादमेल में लखीमपुर पुलिस अधीक्षक बी एम राजखुवा, अतिरिक्त उपायुक्त रीमा कौशिक, मनोरमा मोरंग, जनसंपर्क अधिकारी मंदिरा साहेंगीया उपस्थित थी । जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए असम सरकार ने लखीमपुर जिले को भी कल अर्थात 7 जुलाई (बुधवार) से अगले आदेश तक पूर्ण कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील कर इस संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में आज लखीमपुर जिला उपायुक्त सुमित सतावन ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कल अर्थात 7 जुलाई बुधवार से जिले में सुबह 5:00 बजे से शाम की 5:00 बजे तक मात्र राशन की दुकानें, सब्जी व फल की दुकाने, दूध की डेरी व दूध बेचने वाली दुकान, इत्यादि जैसी अति आवश्यक सामग्री बेचने वाली दुकानों के अलावा अन्य सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सामग्री बेचने वाली जिन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है उन्ह दुकानों में दुकान के मालिक व कर्मचारियों को छोड़कर केवल 5 ग्राहक ही एक साथ दुकान के अंदर अपने मुख मंडल पर मास्क का परिधान करने के पश्चात सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रवेश कर सामग्री खरीद सकेंगे अन्यथा नहीं। अगर इस निर्देश का किसी भी कारणवश उल्लंघन किया जाता है तो इसका जिम्मेदार दुकानदार ही होगा जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद कर दिया जाएगा तथा उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिक पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रशासन द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार के कहने पर या अनुरोध करने पर कोई भी ग्राहक दुकानदार की बात को नजरअंदाज कर कोबिड प्रोटोकॉल का पालन ना करते हुए जबरदस्ती करता है तो उन्होंने दुकानदारों से इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए 03752 222 196 नंबर पर देने को कहा है ताकि दुकानदार द्वारा ग्राहक की शिकायत करने पर जिला प्रशासन दुकानदारों पर मुकदमा दर्द ना कर कोबिड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले उक्त ग्राहक के ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कल से सभी निजी व सरकारी ट्रांसपोर्ट, साप्ताहिक हाट बाजार, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, इत्यादि सभी बंद रहेंगे। लेकिन अति आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, दवा की दुकानें, पशु चिकित्सालय, इत्यादि सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखते हुए खोलने की अनुमति लखीमपुर जिला प्रशासन व असम सरकार द्वारा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य लेकर सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में जाता है जो काम वह कोबिड की समाप्ति के पश्चात अर्थात परिस्थिति सामान्य होने पर भी करवा सकता है तो ऐसे व्यक्ति पर जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू को न मानते हुए covid प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण मुकदमा दर्ज करेगी। इसलिए उन्होंने मात्र ऐसे व्यक्तियों को ही सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में अति आवश्यक कार्य के लिए जाने को कहा जिनका काम निर्धारित समय पर करना अनिवार्य हो। उन्होंने सुबह शाम मॉर्निंग व इवनिंग वॉक के नाम पर तथा साइकिल पर सवार होकर घूमने वाले व्यक्तियों से कहा कि वह कल से अगले आदेश तक अपने घर से बाहर निकल कर घूमने ना जाए क्योंकि मॉर्निंग व इवनिंग वॉक के नाम पर या फिर साइकलिंग के नाम पर घूमने जाने वाले व्यक्तियों पर कल से जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कल से सभी शादी विवाह, मीटिंग, इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है तथा मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर मात्र पुजारियों व धर्म गुरुओं को ही पूजा करने की अनुमति दी गई है अर्थात मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर आम नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्मशान व कब्रिस्तान में दाग संस्कार या फिर दफनाने के लिए मात्र 10 लोगों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा रेल व हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी टिकट दिखा कर रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे तक जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह नहीं चाहती की वह लोगों को उनके घरों में ही बंधक बनाकर रखें लेकिन इस वैश्विक महामारी के बढ़ते कदम को देखते हुए सरकार ऐसा करने को मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने सभी जिला वासियों से सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को मानने को कहा है ताकि वह ऐसा कर जिला प्रशासन व राज्य सरकार को इस वैश्विक महामारी को हराने में मदद कर सके। अन्यथा सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ना मानकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लखीमपुर जिला प्रशासन व लखीमपुर पुलिस प्रशासन को पहले से और अधिक कठोर होना पड़ेगा। इसलिए लखीमपुर जिला उपायुक्त ने सभी जिला वासियों से कोबिड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहने का अनुरोध किया है ताकि इस वैश्विक महामारी के प्रकोप से लखीमपुर जिले को मुक्त किया जा सके।

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