अमित नागोरी
गोलाघाट। गोलाघाट जिले में कोविड सकारात्मक मामलों के प्रसार को देखते हुए उक्क्त महामारी को फैलने से रोकने हेतु फार्मेसी और दूध वेंडिंग पॉइंट को छोड़ कर किराना की दुकानों, खुदरा दुकानों, सब्जी और फल विक्रेताओं को और एक दिन बन्द करने का निर्देश दिया है।
इसके तहत कल 15 जुलाई को भी गोलाघाट जिला बन्द रहेगा। जिला उपायुक्त मृगेश नारायण बरुवा ने आदेश में कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन असम कोविड 19 रोकथाम विनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा धारा 188 आईपीसी और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत अपराध माना जाएगा। आगे की आवश्यक कार्रवाई कल 15 जुलाई को , स्थिति की समीक्षा करने के बाद की जाएगी।








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