7 जुलाई (बुधवार) से लागू होंगे नए आदेश
गुवाहाटी। असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कोविड-19 को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए। यह दिशानिर्देश बुधवार 7 जुलाई से लागू होंगे। कामरूप महानगर में संक्रमण के बढ़ते असर पर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई तथा स्वास्थ्य मंत्री ने कामरूप महानगर के सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे सतर्कता अवलंबन करें एवं सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। दिशा निर्देशों में कामरूप मेट्रो की स्थिति को जस का तस ही रखा गया है। नए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दिशा निर्देश आगामी एक हफ्ते तक जारी रहेगा। एक हफ्ते के बाद पुनः परिस्थिति की समीक्षा की जाएगी। नये दिशा निर्देश के मुख्य बातें में 7 जिलों में संपूर्ण कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई। इन जिलों में ग्वालपाड़ा, गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ, जोरहाट, मोरीगांव और लखीमपुर जिला शामिल है। शिवसागर, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बरपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, बजाली, करीमगंज, कामरूप ग्रामीण, नगांव, होजाई, तिनसुकिया, धेमाजी, काछार और कर्बी आंगलोंग में 16 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शिवसागर व डिब्रूगढ़ जिले की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर रहेगी। धुबड़ी, कामरूप मेट्रो, दक्षिण सलमारा, माजुली, बंगाईगांव, चिरांग, उदालगुडी, पश्चिम कार्वीऑगलांग, डीमाहासाओ, चराईदेव और हाईलाकांदी में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगी। अंतर जिला यातायात संपूर्ण रूप से पहले की तरह ही बंद रहेगा। जरूरी सेवा और अत्यावश्यक सेवा में किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने संवाद मेल में कहा कि जिले को तीन भागों में विभक्त करके यह दिशा निर्देश जारी किया है। विवाह अथवा अन्य समारोह में पहले के आदेश ही जारी रहेंगे। सभी तरह के शिक्षण संस्थान इस समय बंद ही रहेंगे। शिक्षक और शिक्षक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाधा दी गई है। अगर जिला प्रशासन इन कर्मचारियों को कोविड-19 या अन्य किसी जिम्मेदारी में लगाती है तो उनका रहना आवश्यक होगा। ऑटो रिक्शा, रिक्शा और टैक्सी में सिर्फ दो यात्री ही बैठ सकेंगे। किसी भी तरह के वाहन चलाते समय मास्क पहनना आवश्यक है।








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