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काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में धारा 144 लागू

 


अमित नागोरी 


गोलाघाट।  काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मानसून और आने वाली बाढ़ को देखते हुए, बोकाखत के उप-मंडल मजिस्ट्रेट बिपुल दास ने जंगली जानवरों और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक उपायों के साथ-साथ धारा 144 सीआरपीसी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।  प्रतिबंधात्मक उपायों में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगे एनएच 37 पर वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं चलाने, राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर आश्रय लेने वाले जंगली जानवरों, पक्षियों और यहां तक ​​कि सरीसृपों को कोई नुकसान या चोट नहीं हीं पहुंचाने के साथ , काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले एनएच-37 के किनारे भारी वाहन न खड़े करने (जो जंगली जानवरों और पक्षियों के सुरक्षित मार्ग में बाधा उत्पन्न करते है) का आदेश दिया है। 

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