गुवाहाटी। असम सरकार ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें राज्य स्तरीय समारोह में अधिकतम 1500 लोगों को, जिला स्तर पर 500 और उप संभाग स्तर के कार्यक्रमों में 300 लोगों को कोविड-19 का सख्ती से पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अन्य स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों में शामिल होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की संख्या हाल की क्षमता का 50% या 200 लोग जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आदेश मुख्य सचिव जिष्णु वरूवा द्वारा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जारी की गई है। यह केवल 15 अगस्त 2021 को ही लागू रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों या अधिकारियों को कर्फ्यू के घंटों या वाहनों के सम विषम प्रतिबंध के दायरे से छूट होगी। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान मास्क पहनने, समाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 9 अगस्त को जारी एक निर्देश में असम सरकार ने राज्य के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगाया था।








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