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1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लासटिक का प्रयोग

 


नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एक जुलाई, 2022 तक भारत को सिंगल-यूज प्लास्टिक-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन के संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों के तहत अब 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन की प्लास्टिक पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसकी जगह अब 120 माइ्क्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो सकेगा।


देश भर में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने की मांग के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। मौजूदा समय में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

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