- रात 10:00 बजे तक खुली रह सकेंगी दुकाने
- रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा
- एक ही स्थान में 10 लोग कोविड पॉजिटिव होने पर वह स्थान कंटेनमेंट जोन होगा
- बस में खड़े होकर सफर करने पर निषेधाज्ञा
- रात 10:00 बजे तक 50% ग्राहकों के साथ होटल रेस्टोरेंट खुले रह सकेंगे
- ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर एक घंटा में 60 से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे
- अन्य धार्मिक स्थलों पर 1 घंटे में 40 से अधिक लोग का प्रवेश नहीं हो सकेगा
- दोनों डोज लेने वाले ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश कर सकेंगे
- बिना वैक्सीन लिए लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित रहना होगा
- सभी को 1 नवंबर तक वैक्सीन लेनी होगी
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आज से असम में कोविड के नए दिशा-निर्देश लागू
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