अमित नागोरी
गोलाघाट जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवा विभाग की टीम ने एक जन शिकायत के आधार पर जिले के नालापार के मेसर्स उत्तर मरंगी जीपीएस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक दुकान का दौरा किया । जानमोनी हज़ारिका नामक व्यापारी के दुकान में टीम के सामने क़ई अनियम आयी । तदनुसार, व्यापारी के विरुद्ध प्रत्येक राशन कार्ड के विपरीत हिताधिकारी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अढ़ाई किलो चावल कर्तन कर रखने ; खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना चावल और मिट्टी के तेल भंडारण के पंजीकरण पुस्तक नही रखने ; जिला उपायुक्त के निर्देश का उल्लंघन कर बोर्ड द्वारा सामग्री के दामों व स्टॉक की जानकारी नहीं देने और प्रशासन द्वारा दुकान को खुला रखने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान दुकान बंद करने का आरोप सही साबित हुआ । व्यापारी पर नए मुद्रित राशन कार्ड रखने और जारी करने के लिए ग्राहक से 50 रुपये की मांग करने का आरोप भी लगाया गया है । अभियान के दौरान टीम को ग्राहक से मिली सूचना के आधार पर कर्तन किये चावल को दूसरी जगह भेज दिया गया है। घटना के सम्पर्क में मामला दर्ज किया जा चुका है ।







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