गुवाहाटी। भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए असम के पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाले उप चुनाव के मद्देनजर चुनाव वाले दिन सुबह 06.00 बजे से शाम 07.30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक्जिट पोल प्रकाशित या प्रचारित करने पर रोक लगा दिया है। यह प्रतिबंधित 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
इस संबंध में असम के सीईओ, नितिन खाड़े ने राज्य में उप-चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उपरोक्त अवधि में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के संबंध में ईसीआई के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया है। (हि.स.)







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