इस वजह से गोलाघाट में पांच लोगों को सजा मिली - Rise Plus

NEWS

Rise Plus

असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया


Post Top Ad

इस वजह से गोलाघाट में पांच लोगों को सजा मिली



अमित नागोरी

गोलाघाट सत्र न्यायालय के एम एच बोरभुइँया ट्रिब्यूनल में किशोरी का यौन शोषण करने के आरोप में पांच लोगों पर मुकदमा चला । तदनुसार बोगिजान पुलिस थाने में 87/19 केस के तहत  आरोपी लक्ष्मींद्र सोरेंग और चुकुरा माझी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों सात-आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में शामिल थे। वही सुखा करमकर को गोलाघाट पुलिस थाना 995/19 केस में भी दोषी ठहराया गया और सात साल कैद की सजा सुनाई गई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।


देरगांव थाने के केस नंबर 137/21 के आरोपी अमीनुल चिकदारू को किशोरी के यौन शोषण का दोषी पाया गया और उसे 20 साल कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई । एक अन्य मामले में गोलाघाट पुलिस थाने में अनिल बोरा को छह साल जेल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया । गौरतलब है कि सभी आरोपी यौन शोषण में शामिल हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

नियमित रूप से WhatsApp पर हमारी खबर प्राप्त करने के लिए दिए गए 'SUBSCRIBE' बटन पर क्लिक करें