अमित नागोरी
गोलाघाट सत्र न्यायालय के एम एच बोरभुइँया ट्रिब्यूनल में किशोरी का यौन शोषण करने के आरोप में पांच लोगों पर मुकदमा चला । तदनुसार बोगिजान पुलिस थाने में 87/19 केस के तहत आरोपी लक्ष्मींद्र सोरेंग और चुकुरा माझी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों सात-आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में शामिल थे। वही सुखा करमकर को गोलाघाट पुलिस थाना 995/19 केस में भी दोषी ठहराया गया और सात साल कैद की सजा सुनाई गई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
देरगांव थाने के केस नंबर 137/21 के आरोपी अमीनुल चिकदारू को किशोरी के यौन शोषण का दोषी पाया गया और उसे 20 साल कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई । एक अन्य मामले में गोलाघाट पुलिस थाने में अनिल बोरा को छह साल जेल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया । गौरतलब है कि सभी आरोपी यौन शोषण में शामिल हैं।







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