मथुरा। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में बुधवार शाही ईदगाह मस्जिद में पांच वक्त की नमाज पढ़ने से रोकने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि पूर्व में यहां कभी भी नमाज नहीं अदा की जाती थी, अब पांच वक्त की नमाज अदा की जा रही है। इससे सौहार्द्र खराब हो सकता है, यह मामला तत्काल संज्ञान में लिया जाए। इस पर अदालत में बहस हुई और आदेश को रिजर्व कर लिया। इस संबंध में अदालत ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अभी विचाराधीन है, आज एक याचिका न्यायालय में दायर की है, इसमें लिखा है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में 13.37 एकड़ की भूमि केशव देव महाराज की है। यही कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पर जो मस्जिद है कुछ लोगों द्वारा वहां पांच वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। छह दिसंबर 1992 से वहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। जबकि अब वहां पर हर दिन पांच समय की नमाज पढ़ी जा रही है, जोकि गलत है, इसे रोका जाना चाहिए।
प्रार्थनापत्र में यह भी कहा गया है कि नमाज के दौरान भीड़ अधिक होने पर सड़क रोककर उस पर बैठने की परंपरा भी गलत है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पक्षकार ने बताया कि अदालत में इस प्रार्थनापत्र पर बहस हुई और दूसरे पक्ष को इसकी सूचना दे दी गई। इस प्रकरण में अदालत में पांच जनवरी को सुनवाई होगी।







कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें