गुवाहाटी। कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण तथा लोगों के कोरोना संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए सामाजिक दूरी और मास्क न लगाने के मद्देनजर कामरूप (ग्रामीण) जिला उपायुक्त तथा जिला अपदा प्रबंधन अध्यक्ष कैलाश कार्तिक ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अधीन जिला के सभी पिकनिक स्पॉट को बंद करने का आज निर्देश दिया है।
जिला उपायुक्त के आदेश को जिला में शुक्रवार को लागू किया गया है। निर्देश के अनुसार जिला के पिकनिक स्थल जैसे उकियाम, कुलसी, चांदडूबी, बारेगांव, रानीखमार, कपीली, केदार दीर्घेश्वरी, मदन कामदेव, मलंग सीलडूबी आदि को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला के सभी पिकनिक स्पॉट को अगले निर्देश तक बंद करने का निर्देश दिया गया है।
इस निर्देश का उल्लंघन करने पर आपात प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही आईपीएस धाराओं के अधीन उपयुक्त कदम उठाया जाएगा।







कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें