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होम आइसोलेशन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किये नये दिशा-निर्देश



नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का नया संस्करण तेजी से पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों के घर से ही पृथकवास और इलाज सुविधा लेने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।


केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 प्रतिशत से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति होगी । इसके साथ हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे और मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

इसके साथ बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति होगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे, जिसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रखना आवश्यक होगा। पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में 7 दिन रहने और लगातार 3 दिन तक बुखार ना रहने पर होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।

नए दिशा-निर्देश के अनुसार होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने के साथ ज्यादा तरल पदार्थ लेने की सलाह दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले माइल्ड और असिम्प्टोमैटिक मरीजों को जिले स्तर पर कंट्रोल रूम के लगातार संपर्क में रहना होगा, जो उन्हें जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर करवा सकें। मरीज को स्टेरॉयड लेने पर रोक होगी। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना सिटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे कराने की भी अनुमति नहीं होगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे मरीज जिनको एचआईवी हो, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो या कैंसर से पीड़ित हों तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।

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