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नगांव में दो लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई



पूजा माहेश्वरी

नगांव। हत्या के दो आरोपी को मंगलवार को नगांव जिला व सत्र न्यायाधीश रक्तिम दुवारा की अदालत ने अपनी राय देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई ।ममला संख्या 33/14 के अंतर्गत भादवी की धारा 302/34 के लिए आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विशु धाली और मलिन धाली को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई । उल्लेखनीय है कि नगांव जिला के उलूवनी थाना अंतर्गत पातलि आटी गांव में 29 दिसंबर 2010 की रात को कानन मल्लिक नामक महिला की गला घोंट कर हत्या की थी । मृत महिला विशु धाली की पत्नी थी । इस हत्या काण्ड में विशु धाली की बहन मलिन धाली भी शामिल थी । हत्या के दूसरे दिन मृतक महिला की लाश नज़दीक के एक गांव से बरामद होने के बाद मृतक के भाई गोविन्द मल्लिक ने स्थानीय थाना में विशु धाली और मलिन धाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था । इस आशय की जानकारी सरकारी वकील विभा फुकन ने पत्रकारों को दी ।ढेकियाजुली की निवासी कानन मल्लिक नामक महिला ने विशु धाली से शादी की थी परंतु शादी के दो वर्ष बाद कानन मल्लिक के ऊपर दहेज की मांग करते हुए पति का शारीरिक और मानसिक अत्याचार होने लगा । बाद में यह अत्याचार इतना बढ़ गया कि अपनी पत्नी को विशु धाली ने अपने परिवार के सहयोग से मार डाला । आखिरकार विशु धाली और मलिन धाली को कानूनी कार्रवाई के तहत आजीवन करावास झेलना पड़ेगा ।

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