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गोलाघाट जिले में सूअर के मांस की बिक्री पर रोक

अमित नागोरी 

असम सरकार ने गोलाघाट जिले के पूर्वी विकास क्षेत्र के पदुमनी के अंतर्गत आने वाले बराकचारी गांव को अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का प्रकोप घोषित कर दिया है, इसके मद्देनजर अतिरिक्त जिलाधिकारी कुलदीप हजारिका ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किए हैं । 

इस अनुसार गोलाघाट जिले के दैनिक/साप्ताहिक बाजारों सहित किसी भी स्थान पर सूअर, सूअर के बच्चे , सूअर का मांस और अन्य सूअर के मांस से बनाये जाने वाले उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर जिले या अंतर-जिले के भीतर सूअर का मांस और सुअर के बच्चे की आवाजाही प्रतिबंधित है। सूअरों और सूअरों के बच्चे को सड़कों, खेतों और अन्य खुले स्थानों, निजी या सार्वजनिक पर चरने की मनाही है। सुअर के शवों को खुले स्थानों, खेतों, नदियों, झीलों आदि में नहीं फेंकने पर रोक है ।

यदि बीमारी के कारण सूअरों की मृत्यु हो जाती है या सूअरों में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उक्क्त व्यक्ति जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से जानकारी को गुप्त नहीं रख पाएगा । 

प्रतिबंध 22 अगस्त तक प्रभावी है  आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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