डॉ. सरिता तोषनीवाल हत्याकांड में वार्ड बॉय किरू मेच को आज उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया गया हैI किरू मेच को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी गई है। डिब्रूगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत द्वारा आज सजा की घोषणा की गई।
आपको बता दें कि इस हत्याकांड के दूसरे मुख्य आरोपी डॉ दीपमणि सैकिया को कल कोर्ट ने बरी कर दिया थाI असम राज्य कांग्रेस के सचिव गौरव सोमानी ने मीडिया से बात करते हुए डिब्रूगढ़ कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार्य नहीं किया I उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ अदालत ने मुख्य आरोपी डॉ दीपमणि सैकिया को बरी कर दिया है और एक अन्य आरोपी किरू मेच को धारा 302 (आईपीसी) के तहत दोषी ठहराया है । डॉ दीपमणि सैकिया को बरी करना स्वीकार्य नहीं है और हम डॉ सरिता तोढ़नीवाल हत्याकांड की फिर से जांच की मांग करते हैं। पुलिस की जांच टीम डॉक्टर दीपमणि सैकिया के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही है। सोमानी ने कहा, "मैंने तोषनीवाल परिवार के सदस्यों से बात की है और हमने डिब्रूगढ़ सत्र अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। न्याय पाने के लिए नौ साल तक इंतजार करने के बावजूद, अगर तोषनीवाल परिवार को अदालत से, यह फैसला मिलता है तो लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।
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